आप विधायक नरेश बाल्यान ने जमानत याचिका दायर की, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया

एनपीटी दिल्ली ब्यूरो
दिल्ली मकोका के तहत गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद नरेश बाल्यान ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान को दिसंबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत के एक ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद हुई थी। हालांकि, 4 दिसंबर को जबरन वसूली के एक अन्य मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें मकोका के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया।
जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने बाल्यान के वकील ने उनके पक्ष में दलीलें पेश कीं। वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक विधायक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और उनकी पुलिस हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान को आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट दिया है। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि मौजूदा विधायक की पत्नी को चुनावी अभियान में उनके सहयोग की आवश्यकता है।